सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिव्यांगजनों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब दिव्यांगजन अस्थायी पंजीकरण के बाद पूरी तरह से निर्मित कार में अपनी सुविधा के अनुसार बदलाव करा सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने दिव्यांग जनों को मोटर कार खरीदने के लिए अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से पूरी तरह से निर्मित कारों को उनके लिए अनुकूल बनाने का प्रस्ताव दिया है।
दिव्यांगजनों को आने-जाने में योग्य बनाने के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से अक्सर मोटर कार को बदलना पड़ता है। फिलहाल कार में ऐसा बदलाव या तो कार के पंजीकरण से पहले उसके विनिर्माता द्वारा या अधिकृत विक्रेता द्वारा किया जा सकता है। इसे पंजीकरण प्राधिकरण से अनुमति के आधार पर कार पंजीकरण के बाद भी किया जा सकता है।
वहीं, मंत्रालय ने बताया है कि इस प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से मोटर कार में बदलाव करने के लिए अस्थायी पंजीकरण देने के लिए MORTH ने नियम 53ए और 53बी में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। हितधारक अधिसूचना के मसौदे पर 30 दिन में टिप्पणी दे सकते हैं।
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