दुमका : जिले के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को राहत दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के मामले में उन्हें सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया.
वर्ष 2018 का है मामला..
यह मामला प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने से जुड़ा हुआ था. जिसपर उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. यह मामला जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोकनिया का है. जहां डॉ इरफ़ान अंसारी ने पीएम मोदी को मोदी जाति का कहकर संबोधित किया था. मामले में तरुण कुमार गुप्ता द्वारा नारायणपुर थाना में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. निर्णय एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसडीजेएम जितेन्द्र राम ने दिया. मामला 27 नवंबर 2018 का है. BJP नेता तरुण कुमार गुप्ता ने नारायणपुर थाना में केस दर्ज कराया था कि लोकनिया ग्राम में आयोजित एक आम सभा में डॉ इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहा था. पहले यह केस जामताड़ा कोर्ट में दर्ज हुआ था. बाद में इसे एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका ट्रांसफर कर दिया गया. जहां आज इस पर फैसला सुनाया गया.
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