शादी का झांसा दे कर यौन संबंध बनाने, प्रताड़ित और बलात्कार करने के मामले मैं आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

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Dhanbad News: सोनी कुमारी (कल्पनिक नाम) 21 वर्ष लड़की के साथ शादी का झांसा दे कर यौन संबंध बनाने और प्रताड़ित कर बलात्कार करने के मामले जो झारिय़ा काण्ड स• 49/2023 धारा :- 376 और 420 आई.पी.सी के बिरूद मैं आरोपी रवीन्द्र कुमार यादव की अग्रिम जमानत पर सुनवायी आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश -तृतीय मैं हुई, ज़िसमे बचाओ पक्ष की और से अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल ने बहस किया और वही वारीय लोक अभियोजक के अग्रिम जमानत पर विरोध किये, दोनो पक्षओं को सुने के बाद अदालत ने आरोपी रवीन्द्र कुमार यादव को अग्रिम जमानत देने का फेसला दिया. सोनी कुमारी (कल्पनिक नाम) ने रवीन्द्र कुमार यादव पर शादी का झांसा दे कर चार साल पूर्व यौन संबंध बनाने और शादी करने दबाव डालने पड़ उसे प्रताड़ित और बलात्कार करने और उसकी फ़ोटो इंटरनेट मैं डाल कर बदनाम कर देने का औरोप लगाया था.

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