झारखंड में मनरेगा घोटाले की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने…

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झारखंड: मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में सजा काट रही झारखंड कैडर की निलंबित आइएएस पूजा सिंघल (Suspended IAS Pooja Singhal) को 2 महीने की अंतरिम जमानत मिल गयी है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद 2 महीने की जमानत दी है. पूजा सिंघल ने अपने और बेटी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी. आज इस मामले की सुनवाई के बाद आइएएस पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिल गयी है. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

दरअसल, खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की DC थी. ED ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा (Husband Abhishek Jha) और उनके सीए सुमन सिंह (CA Suman Singh) समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ED को 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद हुए थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था.

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