Lakhimpur Violence: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी और वह 18 फरवरी को जेल से बाहर आए थे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी. आशीष 15 फरवरी को 129 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ था.
बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को किसान-आंदोलन के दौरान ही बवाल हुआ था। तीन गाड़ियां प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए चली गई थीं. घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी. गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. मारे गए किसानों ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर उसे फिर से जेल भेजे जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था, चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) को फिर से विचार करना चाहिए. वहीं पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए. इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना ठीक नहीं होगा. हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे.
Average Rating