Dhanbad Judge Murder Case: जज उत्तम आनंद (Judge Uttam Anand) हत्याकांड में CBI की विशेष अदालत ने आज गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. अदालत में मामले की सुनवाई चली. अदालत ने ठीक एक साल के बाद जज उत्तम आनंद मामले में अपना निर्णय सुनाया है. अदालत ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया है. 6 अगस्त को कोर्ट सजा के बिंदु पर अपना फैसला देगी.
धनबाद के CBI के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट में इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ. 5 महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2022 की तारीख जजमेंट के लिए निर्धारित कर दी थी. सुनवाई के दौरान CBI की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. CBI ने दावा किया है कि आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी जिनसे उनकी मौत हुई. बता दें कि 28 जुलाई 2021 को सुबह न्यायाधीश उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी. जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी
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