Ranchi: चतरा के पिपरवार में युवक मो. सलमान को घर में घुस कर 22 जून 2017 को गोली मारने के मामले में CBI की विशेष अदालत ने आरोपी 3 सब इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. इन आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश रचने, आर्म्स एक्ट (Arms Act) मामले को लेकर आरोप गठित किया गया है. मामले में अब गवाहों को समन किया जा रहा है. वहीं, जिसके खिलाफ आरोप गठित किया गया उसमें पिपरवार थाना के तत्कालीन प्रभारी बिनोद कुमार सिंह, सब-इंस्पेक्टर प्रेम कुमार मिश्रा, सुखदेव प्रसाद यादव, कॉन्सटेबल सुबोध कुमार मेहता, अशोक कुमार सिंह, जयराम, आर्म्स गार्ड रवि राम, चालक संतोष कुमार एवं जितेन सोरेन
आप को बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस आनंद सेन ने संज्ञान लेते हुए 21 अगस्त 2018 को घटना की तफ्तीश CBI को सौंपी थी. CBI की दिल्ली शाखा ने कांड संख्या आरसी 1/2019 दर्ज की थी. CBI ने मामले में तहकीकात पूरी करते हुए 28 दिसंबर 2019 को नौ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
जाने पूरा मामला
मृतक सलमान के पिता अब्दुल जब्बार ने थाने में दर्ज FIR में लिखा था कि पिपरवार थाना के तत्कालीन थानेदार विनोद कुमार सिंह, पुलिसकर्मी रवि राम, प्रेम कुमार मिश्र सहित पांच पुलिसकर्मियों ने 23 जून 2017 की रात गश्ती के दौरान उनके घर आये थे. घर पर उनके बेटे सलमान से पुलिसवालों ने पूछताछ की थी. इसके बाद सलमान को घर से बाहर निकालकर थानेदार के कहने पर गोली मार दी गई. मृतक सलमान के पिता ने आरोप लगाया था कि थानेदार ने साथी पुलिसवालों को कहा कि सलमान को गोली मार दो. फिर सलमान को पुलिसवालों ने काफी नजदीक से दो गोलियां मारी थी. पिपरवार थाने के बाद सीआईडी इस मामले की जांच कर रही थी. सीआईडी की जांच पर गंभीर टिप्पणी करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. 11 जनवरी को सीबीआई ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी.
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