Ranchi: CM हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren ) से जुड़े माइनिंग लीज मामले (Mining Lease Case) में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने CM सोरेन और BJP को 14 जून को पक्ष रखने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार CM के द्वारा 31 मई को उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए वक्त की मांग की गयी थी. जिसके बाद चुनाव आयोग (EC) ने नई तारीख 14 जून निर्धारित की है.
बता दें कि रांची के अनगड़ा में माइनिंग लीज लेने के मामले में CM सोरेन ने निर्वाचन आयोग को जवाब भेज दिया है. CM ने अपना जवाब विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा है. जवाब में CM ने वहीं लिखा है जो उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना दाखिल कर बताया है. EC को भेजे जवाब में कहा है कि उनके पास फिलहाल कोई भी माइनिंग लीज नहीं है और उन पर लगाया गया पूरा आरोप राजनीति की भावना से प्रेरित है. वहीं, EC ने इस मामले की सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि मुकर्रर की थी. सूत्रों के अनुसार, माइंस लीज मामले में EC ने मुख्यमंत्री और उनके भाई सह दुमका विधायक बसंत सोरेन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
आप को बता दें कि BJP ने CM सोरेन पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (Office of Profit) का आरोप लगाते हुए राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) से लिखित शिकायत की थी. इसी आधार पर चुनाव आयोग ने CM से जवाब मांगा था.
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