Purulia :पश्चिम बंगाल (West Bengal) के पुरुलिया में 2017 में साजिश के तहत साढे तीन साल की बच्ची के शरीर में 7 सुई डालने और दोनों हाथ को तोड़कर निर्मम हत्या के मामले में सनातन गोस्वामी और सनातन को मदद करने के लिए बच्ची की मां मंगला गोस्वामी को सजा-ए-मौत दी गयी है। मंगलवार को अदालत ने दोनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.
करीब 4 साल पहले साढ़े तीन साल की बच्ची को शरीर में सुइयां चुभाकर यातनाएं दी गई थी. मासूम ने उपचार के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था. जांच में डॉक्टरों को उसके शरीर में 7 सुइयां डाले जाने की बात पता लगी थी. चिकित्सकों का कहना है कि उन्होंने उसके शरीर में 4 इंच की 7 सुइयां निकाली थी. यह सुइयां प्राइवेट पार्ट में भी मिली थी. पुलिस को शक है कि ठाकुर ने ‘तांत्रिक क्रियाओं’ के चलते ये सुइयां चुभाई थी. वहीं, शनिवार को पुरुलिया की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बच्ची की हत्या की साजिश रचने और मिलीभगत करने का दोषी ठहराया था. लोक अभियोजक के निवेदन पर कोर्ट ने मामले पर फैसला सोमवार तक के लिए टाल दिया था. अभियोजन पक्ष ने दोषियों को लिए मौत की सजा की मांग की थी. इस घटना को ‘क्रूर और असामान्य अपराध’ बताया था.
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