Ranchi: झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक को राज्य सरकार ने हटा लिया है. अब झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. झारखंड के हेमंत सरकार ने 24 दिसंबर 2020 से लगी सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर रोक को हटा दी गयी है. राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तो के साथ प्रमोशन पर लगी रोक को हटाते हुए आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के आते ही अब 60 हजार से ज्यादा पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया.
आप को बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान राज्य कर्मियों की प्रमोशन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वरीय सरकारी सेवकों को प्रमोशन से वंचित कर सामान्य वर्ग के कनीय कर्मियों को प्रमोशन देने का मामला सदन में उठाया गया था. उठाये गये सवाल के बाद विधानसभा की एक विशेष समिति का गठन किया गया था.उसके बाद मामले की जांच की गयी थी. जिसके बाद हेमंत सरकार द्वारा विभागीय पत्र 24.12.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से प्रमोशन की प्रक्रिया स्थगित की गयी थी.
सरकारी कार्यालयों में SC,ST अधिकारियों और कर्मियों के प्रमोशन में हुए विसंगति को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी मामला चला. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य के सरकारी कार्यालयों में SC,ST अधिकारियों और कर्मियों प्रतिनिधित्व का आंकड़ा जुटाने के लिए प्रमोशन पर रोक लगा दी गई. इस रोक के कारण सरकारी विभागों में अलग-अलग पदों पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मियों का प्रमोशन रूक गयी. कई अधिकारी और कर्मचारी उच्च पदों पर प्रमोशन पाये बगैर रिटायर हो गए.
झारखण्ड के हेमंत सरकार ने इस बीच अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया. इस कमेटी को सरकारी कार्यालयों (government offices) में SC-ST के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा जुटाने को कहा गया. पिछले साल आठ अक्टूबर को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी. इसके बाद विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक लाया और इसमें परिणामी वरीयता के आधार पर SC-ST को प्रमोशन देने की बात कही गई है. वहीं कार्मिक सचिव वंदना डाडेल के द्वारा जारी लेटर के बाद प्रमोशन पर लगी रोक हट गई है और सरकार ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर सभी विभागों के प्रधानों और DC को सूचित किया है.
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