रामगढ़: हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने रामगढ़ के गोला के गोली कांड की आरोपी रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी (Congress MLA Mamta Devi) सहित 9 अभियुक्तों की जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी है. अदालत ने यह वारंट गोला थाने में दर्ज कांड संख्या 65/16 की सुनवाई के दौरान लगातार 3 तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद जारी किया है।
एक माह पूर्व ममता देवी को न्यायिक दंडाधिकारी सह एमएलए-एमपी कोर्ट मरियम हेम्ब्रम की अदालत ने गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में तीन महीने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने विधायक ममता देवी के अलावा राजीव जायसवाल, कोलेश्वर महतो, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, जद्दु महतो, लाल बहादुर महतो, सुभाष महतो और कुंवर महतो अभियुक्त हैं. न्यायालय में CRPC की धारा 313 पर सभी अभियुक्तों का बयान दर्ज होना था, लेकिन लगातार तीन तारीख पर न्यायालय में ममता देवी सहित नौ अभियुक्त अनुपस्थित थे. इस कारण जमानत खारिज की गयी है. न्यायालय ने ममता देवी की जमानत खारिज होने की सूचना विधानसभा स्पीकर, डीजीपी, रामगढ़ एसपी और गोला व रजरप्पा के थाना प्रभारी को दे दी है.
दरअसल, 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी (IPL company) को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे।
वहीं, दूसरी ओर, रामगढ़ विधायक ममता देवी की पहल पर गंभीर बीमारी से ग्रसित 6 लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहयोग राशि दी गयी. उक्त राशि उनके इलाज के लिए मुहैया करायी गयी है. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि कमलेश कुमार महतो ने दी. उन्होंने बताया कि कृष्ण कुमार व विकास कुमार को 1-1 लाख रुपये तथा पूनम पोद्दार, रफिया फरहत, महेश प्रसाद व नावेद नवाज को 75 हजार रुपये की सहयोग राशि दी गयी. इससे पूर्व भी क्षेत्र के कई लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहयोग राशि दी गयी है. सहायता राशि मिलने पर पीड़ित लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विधायक ममता देवी का आभार प्रकट किया है।
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