Jharkhand News: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक कोर्ट ने 2 साल पुराने एक केस में दोषी को मौत की सजा सुनाई है. मामला झारखंड के कदमा इलाके का है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी, 2 नाबालिग बेटियों और उनके निजी ट्यूशन टीचर की अपने ही घर में हत्या कर दी थी. इतना ही नहीं, 40 वर्ष के इस शख्स ने ट्यूशन टीचर के साथ रेप भी किया और अपने बिजनेस पार्टनर को मारने की कोशिश की। हालांकि वह अपनी जान बचाकर भाग गया था।
दरअसल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ राजेंद्र कुमार सिन्हा ने एक निजी कंपनी के फायर ब्रिगेड कर्मचारी दीपक कुमार को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। IPC की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 201 (अपराध के सबूत मिटाना) और 376(1) (बलात्कार) के तहत दीपक कुमार को सजा सुनाई गई थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने दीपक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो ट्यूशन टीचर के परिवार को दिया जाएगा। उसने 12 अप्रैल 2021 को अपनी पत्नी बीना कुमार, बेटियों दिव्या और संधि के साथ ही उनकी ट्यूशन टीचर की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी थी।
हालाकिं, रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करने की साजिश भी रची थी। हालांकि वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकला. जानकारी के अनुसार दीपक कुमार अपने पार्टनर की हत्या इसलिए करना चाहता था, क्योंकि उसे शक था कि उसने लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है /
वहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद दोषी फरार हो गया था. लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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