विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किया मुलाकात,चट्टी बारियातू कोल खनन परियोजना पर लगा ग्रहण

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MLA Amba Prasad met Chief Minister Hemant Soren
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चट्टी बारियातू कोल खनन परियोजना अंतर्गत भूमि ग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने संबंधित निर्देशों से पूर्व सभी तरह के कार्य बंद करने को लेकर सीएम ने डीसी को दिया निर्देश. गैरमजरूआ भूमि पर भी किसी तरह का कार्य नहीं कर सकेगी कंपनी

रांची: गुरुवार को बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से मुलाकात किया. अंबा प्रसाद ने केरेडारी प्रखंड अंतर्गत चट्टी बारियातू कोल खनन परियोजना स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि कंपनी के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू किए, उचित मुआवजा तथा अन्य सुविधाएं दिए वनों की अंधाधुंध कटाई एवं खनन कार्य शुरू करने के प्रयास को लेकर अवगत कराया. इस मौके पर अंबा प्रसाद ने बताया कि कंपनी द्वारा लोगों के उचित हक एवं अधिकार को उपलब्ध कराएं. नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध खनन कार्य शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है. इस संबंध में भूमि पूजन भी कंपनी के द्वारा किया जा चुका है जबकि स्थानीय ग्रामीणों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा, किस तरह से उन्हें विस्थापित किया जाएगा, विस्थापन के बाद किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी, रोजगार कैसे मिलेगा?

सभी बातों को गौर से सुनने के बाद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग के उपायुक्त को निर्देश दिया कि चट्टी बारियातू कोल खनन परियोजना से जुड़ी सभी तरह के कार्य तत्काल बंद कराई जाए.

वहीं, पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना बड़कागांव एवं चट्टी बारियातू कोल खनन परियोजना के गैरमजरूआ भूमि का भी स्थानीय ग्रामीणों को मुआवजा ना मिलने एवं कंपनी द्वारा गैरमजरूआ भूमि पर बेझिझक कार्य करने के मामले को लेकर भी अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा.

अंबा प्रसाद ने कहा कि 30 वर्षों से भी अधिक दखल कब्जाधारी गैरमजरूआ भूमि के स्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हो पा रहा है जबकि विधानसभा में प्रश्न करने पर इस बात की जानकारी दी जाती है कि गैरमजरूआ भूमि के संबंध में मुआवजा देने के मामले पर सीबीआई जांच चल रही है इसीलिए मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. विधानसभा में इस मामले को लेकर अंबा प्रसाद ने जोरदार तरीके से उठाया था कि जब तक कि गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा लोगों को नहीं मिलता है कंपनी द्वारा किसी तरह का कार्य भी नहीं किया जाए. जब ग्रामीणों को गर्म जरूर भूमि का मुआवजा जांच के नाम पर प्राप्त नहीं हो रहा है तो कंपनी को भी गैरमजरूआ भूमि में कार्य करने का किसी भी तरह का हक नहीं है इसी के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री ने गैरमजरूआ भूमि पर सभी तरह के कार्यों को बंद करने को लेकर हजारीबाग उपायुक्त को निर्देश दिया.

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