केरल में नाबालिग से दुष्कर्म, अदालत ने दी आरोपी को 142 साल की सजा

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Crime In Kerala: केरल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.यहां, पतनमतिट्टा की एक पोक्सो अदालत ने 10 वर्ष की बच्ची के साथ 2 वर्ष तक यौन उत्पीड़न करने वाले 41 वर्ष के व्यक्ति को 142 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अगर दोषी ने जुर्माना नहीं भरा तो उसके एवज में उसे 3 साल और कारावास भुगतना होगा.

दरअसल, यह जिले में एक पॉक्सो मामले में किसी आरोपी को दी गई अब तक की सबसे अधिक सजा है। दोषी व्यक्ति का नाम आनंदन पीआर उर्फ बाबू है. कोर्ट के आदेश के अनुसार बाबू को 60 वर्ष जेल की सजा काटनी होगी. व्यक्ति के खिलाफ 20 मार्च 2021 को तिरुवल्ला पुलिस ने 2019-20 के बीच 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और कई बार क्रूर तरीके से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था.

जानकारी के लिए आपको बता दे की बाबू बच्ची का रिश्तेदार लगता था और उसके माता-पिता के साथ उसी के घर में रहता था. पतनमतिट्टा पुलिस के अनुसार, इस मामले में बच्ची की ओर से पोक्सो अभियोजक वकील जेसन मैथ्यूज पेश हुए थे.

वहीं, मामले में बच्ची का बयान, उसके मेडिकल रिकॉर्ड के साथ-साथ और भी जितने सबूत थे सभी पेश किए गए थे. जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को 142 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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