कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता हुई रद्द, विधानसभा ने जारी की अधिसूचना

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Politic In Jharkhand
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Politic In Jharkhand: रामगढ़ जिला के गोला के इनलैंड पावर लिमिटेड (Inland Power Limited) के मजदूरों के शोषण के खिलाफ हुए आंदोलन में हुई हिंसा के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामगढ़ की विधायक ममता देवी (MLA Mamta Devi) की सदस्यता रद्द हो गई है. झारखंड विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी किया है. इसके साथ ही इसकी जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को दे दी है. अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में छह महीने के भीतर उपचुनाव होगा.

दरअसल, झारखंड विधानसभा सचिवालय ने 23 दिसंबर की तिथि से यह अधिसूचना जारी की है. कांग्रेस विधायक की सदस्यता दोष साबित होने की तिथि अर्थात 13 दिसंबर के प्रभाव से रद्द की गई है. जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हजारीबाग जिला जज द्वारा एसटी केस में पारित न्यायादेश में ममता देवी की दोष साबित होने के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रविधानों के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है.

वहीं, वर्ष 2016 में ममता देवी की अगुवाई में मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन उग्र होने पर पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में ममता देवी के अलावा अन्य कई लोगों को भी सजा हुई है. इस मामले में ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई है.

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