श्रीनगर: ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) पर वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) ने सोमवार को हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया तो इसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया. अब इस मसले पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti on Gyanvapi) ने कहा कि ऐसे फैसले दंगे को भड़का सकते हैं. साथ ही यह भी कहा कि कोर्ट अपने ही फैसले को नहीं मान रही. वहीं, भाजपा मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोगों को भ्रमित कर असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है.
वाराणसी की जिला कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट का फैसला दंगा भड़काएगा और ऐसा सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एजेंडा है. यह एक खेदजनक स्थिति है कि अदालत अपने खुद के फैसलों का भी पालन नहीं करती हैं.
Court ruling on Gyanvapi despite Places of Worship Act will lead to rabble rousing & create a communal atmosphere which ironically plays into BJP’s agenda.Its a sorry state of affairs that Courts don’t follow their own rulings.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 13, 2022
गौरतलब है कि सोमवार को ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट ने कहा था कि मामला स्वीकार करने योग्य है और मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. मामले में हिंदू पक्ष का पैरवी कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला संज्ञेय है.
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