Ranchi: झारखंड में शराब (Liquor) महंगा होने वाला है. थोक विक्रेताओं के लाइसेंस फीस में सरकार की ओर से एक्स डिस्टीलरी प्राइस (Ex Distillery Price) लागू करने का फैसला लिया गया है. यह निर्णय राजस्व वसूली और शराब की खुदरा बिक्री में कमी आने के कारण लिया गया है. उत्पाद विभाग के उपायुक्त की तरफ से इस संबंध में सभी थोक विक्रेताओं को इडीपी लागू करने का निर्देश भी दिया गया है. उन्होंने दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिख कर एक्स डिस्टीलरी प्राइस लागू करने को कहा गया है.
बताया जा रहा है कि 11 जिलों में शराब की बिक्री कम होने पर स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी है. अब झारखंड में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा की तुलना में शराब की कीमतें और ज्यादा होंगी. वहीं, उत्पाद उपायुक्त (Deputy Commissioner of Excise) ने अपने लेटर में लिखा है कि झारखंड मदिरा का भंडारण और थोक बिक्री नियमावली के नियम 9 (1) तथा 2 (14) के आलोक में एक्स डिस्टीलरी प्राइस लागू करने का प्रावधान है. ऐसे में बिक्री नियमावली के अंतर्गत एक्स डिस्टीलरी प्राइस, एक्स ब्रीवरी प्राइस, एक्स वाइनरी प्राइस के जरिये थोक विक्रेता रिटेलरी से इसकी वसूली कर सकते हैं. इसमें लागत, पैकेजिंग, समर्पित मूल्य का कॉस्ट जोड़ा जा सकता है. इसमें होलसेलर लागत और परिवहन व्यय को भी शामिल कर सकते हैं. इसमें विभागीय हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है.
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