NTPC की सहयोगी कंपनी ऋत्विक ए एम आर द्वारा खनन के लिए लाए गए भारी वाहनों तथा मशीनों को विधायक अंबा प्रसाद ने वापस लौटाया, कहा CB और LA एक्ट नहीं बल्कि 2013 का कानून लागू करो तब खनन का काम प्रारंभ करो
Hazaribagh :विधानसभा बजट सत्र के बीच विधायक अंबा प्रसाद ने सदन के माध्यम से सरकार से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने तथा विस्थापन नीति बनाकर विस्थापित होने वाले परिवारों को उचित मुआवजा तथा अधिकार दिलाने की मांग की थी जिस पर सरकार ने सदन से घोषणा किया था कि अब कोई भी कंपनी झारखंड में बगैर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू किए मुआवजा का भुगतान नहीं कर सकती है। परंतु बड़कागांव तथा केरेडारी में NTPC के द्वारा आज भी CB और LA एक्ट के तहत मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है। जबरन जंगलों को काट कर खनन का काम करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका घोर विरोध स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है।
विधायक ने बताया कि लगातार चट्टी बारियातू पगार तथा जोरदार के ग्रामीणों के द्वारा फोन करके सूचना दी जा रही थी कि NTPC के द्वारा बिना ग्रामसभा किए, बगैर मुआवजा का निर्धारण तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि का पट्टा दिए ही काम शुरू किया जा रहा है। कंपनी ने चंद लोगों को पैसे का लालच देकर अब खनन के लिए भारी वाहन तथा मशीन भी गिराना शुरू कर दिया है। इसकी पुष्टि के लिए जब मैं चट्टी बारियातू पहुंची तो देखा कि वास्तव में कंपनी ने ग्रामीणों के विरोध के बावजूद मशीनें गिराना चालू कर दिया है।
विधायक ने वहां शांतिपूर्ण ढंग से स्थानीय प्रशासन को बोलकर गाड़ियों को वापस लौटा दिया और कहा कि जब तक NTPC 2013 कानून लागू नहीं करेगी तब तक किसी भी तरह का कार्य नहीं करें, अन्यथा ऐसा ना हो कि यहां के ग्रामीण आंदोलन करने पर विवश हो जांए। इसलिए सरकार के घोषणा के अनुसार पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू कर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करें उसके बाद ही किसी भी तरह का पेड़ काटने अथवा रास्ता बनाने का काम शुरू करें।
विधायक ने कहा किसी भी तरह का काम करने से पूर्व ग्रामीणों के साथ गांव में ही जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों के समक्ष कंपनी त्रिपक्षीय वार्ता कर रोजगार,मुआवजा तथा पुनर्वास पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें उसके बाद कंपनी अपना काम करना शुरू करें।
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