आचार सहिंता उल्लंघन मामला: लालू यादव ने मांगी माफी, अदालत ने 6 हजार रुपए जुर्माना लगा कर किया बरी

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Lalu Prasad Yadav acquitted, Palamu MP, MLA court imposed a fine of 6 thousand
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Palamu: आचार सहिंता उल्लंघन मामले में बुधवार को पलामू के MP, MLA अदालत ने RJD सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को 6 हजार रुपए जुर्माना लगा कर बरी कर दिया. बता दें कि यह मामला साल 2009 विधानसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर लैंडिंग (helicopter landing)से जुड़ा है. झारखंड विधानसभा चुनाव-2009 के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में लालू प्रसाद यादव हेलिकॉप्टर से पहुंचे थे. उच्च विद्यालय में सभा होनी थी. हेलिकॉप्टर को लैंड करने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलीपैड निर्धारित था. इसके लिए प्रशासन ने इजाजत दी थी. लेकिन लालू यादव का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड कराने की बजाय गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर उतरा गया था. जिससे वहां काफी अफरातफरी मच गयी थी.

जिससे चुनाव आयोग (Election Commission) ने RJD सुप्रीमो लालू यादव के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था और FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. वहीं लालू पक्ष के लोगों का कहना था कि हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया था, जबकि विपक्ष का कहना था कि लालू ने ये सब भीड़ जुटाने के लिए किया था. हालांकि इस केस में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने बुधवार को लालू यादव को बरी कर दिया है. उन पर कोर्ट 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

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