Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने SAHARA INDIA के दावे को किया खारिज, एक लाख रुपये का भी लगाया जुर्माना

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Jharkhand High Court rejects SAHARA INDIA's claim
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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने रेंगूनी मौजा धनबाद के 85 एकड़ जमीन पर रैयतों ( पाल ब्रदर्स) के दावे को सही ठहराया. न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मेसर्स सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहारा सिटी को उक्त जमीन पर बनवाने को गलत ठहराया. अदालत ने मामले को अवैध तरीके से लंबित रखने के लिए सहारा इंडिया पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, कोर्ट ने झारखंड सरकार को भी यह कहते हुए फटकार लगायी कि उक्त जमीन सरकारी नहीं है. सरकार द्वारा 11 एकड़ जमीन जो अशरफी अस्पताल को बिना अधिग्रहण के हस्तांतरित किया गया है, उसे भी कोर्ट ने अवैध ठहराया.

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