Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में हजारीबाग बरही के दिवंगत रूपेश पांडेय की मां उर्मिला पांडेय द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई. सुनवाई को बीच अदालत ने कहा कि रूपेश पांडेय हत्याकांड (Rupesh Murder Case) की जांच CBI करेगी.
हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस के द्विवेदी (Justice SK Dwivedi) की बेंच ने यह आदेश दिया है. मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है. मृतक रूपेश की मां ने हाईकोर्ट में रिट याचिका की है. उर्मिला पांडेय ने पुलिस की तहकीकात से असंतुष्ट होकर CBI तफ्तीश की मांग की थी. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है.
जाने पूरा मामला
रूपेश पांडेय शाम 5:00 बजे सरस्वती विसर्जन जुलूस में शामिल होने गए थे. जब जुलूस हजारीबाग के बरही थाना में नईटांड गाँव में लखना दूलमाहा इमामबाड़ा के पास से गुज़र रहा था तो वहां के विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों से अपशब्द कहे जिसके बाद दोनों गुटों में विवाद हो गया और विशेष समुदाय पक्ष ने सरस्वती विसर्जन जुलुस में शामिल लोगों को मरना-पीटना चालू कर दिया. इसी बीच रूपेश को भी कुछ युवकों ने बेरहमी से पीटा जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई. उसे तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई. वहीं, इस मामले को लेकर बरही थाना में 27 आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या 59 /2022 दर्ज कराया गया था. 7 फरवरी को पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था. यह भी बता दें कि पीड़ित समाज के ऊपर भी एक एफआईआर कांड संख्या 63 / 2022 दर्ज किया गया था. अब तक की हुई पुलिस जांच पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया.सीबीआई की ओर से इस मामले में प्रशांत पल्लव ने पैरवी की.
Average Rating