Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के खनन पट्टा और परिवार से जुड़े शेल कंपनी मामले में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है. ऐसे में सब की नजर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में टिकी हुई है. कोर्ट में 17 मई को विशेष रूप से इस मामले की सुनवाई तय की गई थी. वहीं, इससे पहले झारखंड के CM सोरेन ने खनन पट्टा मामले में हाई अदालत से जारी नोटिस के आलोक में अपना जवाब पेश कर दिया था.
हाइ कोर्ट में CM सोरेन के फिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की तरफ से वकील राजीव कुमार ने PIL दाखिल किया था. PIL में कहा गया था कि हेमंत सोरेन खनन मंत्री, मुख्यमंत्री और वन पर्यावरण विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं. ऐसा करना पद का दुरुपयोग है और जन प्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है. इसलिए इस पूरे मामले की CBI से जांच कराई जाए. हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग भी कोर्ट से की गई थी. हाई कोर्ट से मांग की गई थी कि अदालत राज्यपाल को यह निर्देश दे कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अभियोजन स्वीकृति दें.
Average Rating