झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर जताई नाराजगी, कहा- हमारे आदेश को हल्‍के में ले रहे “सरकार”, जाने कियूं

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Jharkhand High Court expressed displeasure over the state government
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Ranchi :झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में वधशाला में ही पशुओं के वध करने के मामले पर सुनवाई हुई. राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य के अधिकारी अदालत के आदेश को हल्के में ले रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा और नगर विकास विभाग पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है.

आप को बता दें कि रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने कांके में वधशाला का निर्माण किया है. इसके बाद निगम की तरफ से एक नोटिस जारी कर मीट की दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वे पशुओं का वध वधशाला में ही करें और वहां से लाकर मांस दुकानों में बेचा जाए. जिसके खिलाफ कुरेशी पंचायत की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. हालांकि पूर्व में ही कोर्ट ने नगर निगम के उक्त आदेश पर रोक लगा चुकी है.

 

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