Ranchi: झारखंड में हिट एंड रन (Hit and Run) के बीच किसी की मौत होने पर पीड़ित परिवार को बतौर मुआवजा 4 लाख रु दिए जाएंगे. झारखंड की हेमंत सरकार ने बुधवार को सदन में इस बाबत घोषणा की है. सदन में BJP विधायकों के पूछे सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम (Alamgir Alam) ने यह घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से भारत सरकार ने हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है. इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने भी अपनी ओर से आश्रितों को 2 लाख रु देने का निर्णय लिया है. इसलिए अब सड़क दुर्घटना मामले में जान गंवाने पर पीड़ित परिवार को कुल 4 लाख रु का मुआवजा मिलेगा.
भाजपा विधायक राज सिन्हा और बिरंची नारायण ने पूछे सवाल
बता दें कि BJP विधायक राज सिन्हा ने इस सवाल को उठाया था . उन्होंने सरकार से अपील किया था कि वर्तमान में हिट एंड रन मामले में जख्मी होने पर राज्य सरकार 12500 रु और जान जाने पर 25000 रु.देती है. जबकि किसी के तालाब में डूबने या सांप के काटने पर जान जाने के बाद पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा मिलता है. ऐसे में सरकार को समझना चाहिए कि हिट एंड रन मामले में भी किसी की जान जाती है तो परिवार को क्षति होती है. जवाब में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में पिछले 5 सालों में 548 आश्रितों को पूर्व में तय मुआवजा रकम दी गई है. इस बीच भारत सरकार (Bharat Sarkaar) ने एक अधिसूचना जारी की है कि 1 अप्रैल 2022 से सड़क दुर्घटना मामले में जान गंवाने पर 2 लाख का मुआवजा मिलेगा.
इसपर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि यह तो केंद्र सरकार की तरफ से सहायता की बात हुई. अब राज्य सरकार को भी तय करना चाहिए. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अब उनकी सरकार भी अपनी तरफ से पीड़ित परिवार को 2 लाख का मुआवजा देगी. इस लिहाज से पीड़ित परिवार को कुल 4 लाख का मुआवजा मिलेगा. सदन में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम के इस घोषणा का सभी ने स्वागत किया.
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