कर्नाटक वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मुस्लिम महिलाओं के लिए खुलेगा अलग कॉलेज

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Hijab controversy
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हिजाब विवाद: देश में सालभर से जारी हिजाब विवाद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और 2 जजों की बेंच ने सुनवाई के लिए मामले को अब बड़े बेंच के पास भेज दिया है। हिजाब का मामला कर्नाटक के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ था और अब इस विवाद को देखते हुए कर्नाटक वक्फ बोर्ड (Karnataka Waqf Board) ने ऐलान किया है कि वह मुसलमानों की बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाओं के लिए 10 कॉलेज खोलने जा रहा है।

दरअसल, कर्नाटक वक्फ बोर्ड का कहना है कि इन 10 कॉलेजों में पढ़ने वाली महिलाओं को क्लास रूम में हिजाब पहनकर जाने की इजाजत होगी। ये कॉलेज कर्नाटक के कई शहरों में खोले जाएंगे। मंगलुरु के अलावा शिवामोगा, हासन और कोडागु में कॉलेज खुलेंगे। वक्फ बोर्ड खुद इन कॉलेजों के लिए फंड जुटाएगा।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शफी सादी (President Maulana Shafi Saadi) ने हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद के बाद कॉलेज खोले जाने को लेकर कहा कि जब से राज्य में हिजाब विवाद शुरू हुआ है, तब से मुस्लिम समुदाय के बीच महिला कॉलेजों की मांग बढ़ रही है। और ऐसे में हम कॉलेज खोलने जा रहे हैं जहां पर महिलाओं को हिजाब के साथ क्लास रूम में जाने की अनुमति होगी।

वहीं, इससे पहले 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर खंडित फैसला सुनाया और मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश करते हुए कहा कि वह इस मामले में निर्णय के लिए बड़ी बेंच का गठन करें। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें मंजूर कर लिया और कहा कि कर्नाटक के विद्यालयों और महाविद्यालयों में कहीं भी हिजाब पहनने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

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