Ranchi: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच में चारा घोटाला (fodder scam) के सबसे बड़े मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी और CBI का पक्ष सुनने के बाद लालू यादव को जमानत दे दी. अदालत ने लालू यादव को शर्त के साथ जमानत की सुविधा दी. अदालत ने 10 लाख रुपये जुर्माना की राशि जमा करने व 100000 के बंधन पत्र पर जमानत की सुविधा प्रदान की.
बता दें की याचिकाकर्ता की तरफ से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था. वहीं, चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 135.39 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में CBI की विशेष अदालत से 21 फरवरी को लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. सीबीआई की विशेष अदालत के उसी सजा को लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर कर सजा को चुनौती दी गई है. इसके साथ ही जमानत याचिका भी दायर की गई थी. उसी अपील याचिका और जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
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