Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (Special Leave Petition) पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उपरांत सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए निर्णय सुनाया है. अदालत ने अपने फैसले में CM सोरेन को राहत दी है. अदालत ने मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई पर रोक लगा दी है.
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit), जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) और जस्टिस सुधांशु धुलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) की बेंच में मामले पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शिव शंकर शर्मा की ओर से दो जनहित याचिका दायर की गयी है, जो भयादोहन के लिए किया गया है. याचिका संख्या 4290 ऑफ 2021 और 727 ऑफ 2022 मामला भी कुल मिला कर इसी तरह का है. यह PIL एक्सटॉर्शन के लिए हुआ है.
वहीं, शिव शंकर शर्मा के वकील राजीव कुमार (Rajiv Kumar) को कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) की ओर से 50 लाख रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किये जाने का हवाला वकील कपिल सिब्बल ने दिया. उन्होंने कई और जानकारियां भी कोर्ट को दी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर है. राज्य सरकार के द्वारा जनहित याचिका से जुड़े तमाम दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. पीठ में याचिका दर्ज होने के पूर्व विभाग एवं संबंधित पार्टी को दी जाने वाली रीप्रजेंटेशन कॉपी भी दी गई. इस अवसर पर ED एवं भारत सरकार (Bharat Sarkaar) की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (Solicitor General of India) मौजूद रहे.
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