रांची : सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. SC ने अमित महतो को जमानत दे दी है. पूर्व विधायक अमित महतो 27 जून 2023 से जेल में हैं. उनके ऊपर सोनहातु के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ गाली-गलौज करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप है.
पूर्व विधायक अमित महतो को सिविल कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा!
सोनहातु के तत्कालीन सीओ से गाली-गलौज करने और दुर्व्यवहार करने के मामले को लेकर पूर्व विधायक अमित महतो को दो वर्ष की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी. रांची सिविल कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी. जिसपर उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को कम करते हुए 1 साल कर दिया था. अमित महतो के वकील सुनील कुमार महतो ने बताया कि हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने अमित महतो की सजा को कम कर दिया था और उनकी सजा एक साल कर दी थी.
SC से मिला पूर्व विधायक को बेल..
इसके बाद पूर्व विधायक अमित महतो ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी. कोर्ट में पूर्व विधायक अमित कुमार का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल अमित महतो पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. जनता के हित के लिए उन्होंने तत्कालीन सीओ आलोक कुमार को फटकार लगाई थी, ना कि उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी की गई थी. आज सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधायक अमित कुमार महतो के वकील की दलील सुनने के बाद बेल की अनुमति दे दी है. और झारखण्ड सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का वक़्त मांगा है.
साल 2015 में अमित महतो ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हराया था. वहीं बता दें कि वर्ष 2015 में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जैसे दिग्गज नेता को हराकर अमित महतो विधायक बने थे. उनकी विधायकी जाने के बाद भाजपा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया था. ज्ञात हो कि पूर्व विधायक अमित महतो अगले दो-तीन दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे. वह पिछले 5 महीने से रांची के होटवार जेल में बंद हैं.
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