Ranchi: झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को रांची की कोर्ट ने 6-6 माह की सजा सुनायी है. इन पर अदालत ने 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला आंदोलन के दौरान मारपीट से जुड़ा हुआ है. रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में आज शनिवार को विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया. कुल 8 लोगों को सजा सुनायी गयी है.
आप को बता दें कि बड़कागांव गोलीकांड 2015 में हुआ था. इस बीच कफन सत्याग्रह किया गया था. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर NTPC के खिलाफ बड़कागांव, हजारीबाग में कफन सत्याग्रह आंदोलन किया था. वहीं, आंदोलन तेज होने पर प्रशासन और सरकार के साथ कई दौर की बात हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद पूर्व विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इससे पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव और हिंसक झड़प हुई. इस मामले में योगेंद्र साव पर दो दर्जन से अधिक मामले में दर्ज किये गये थे. इनमें से 11 मामलों में साव बरी हो चुके हैं.
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