पूर्व मंत्री और विधायक अम्बा प्रसाद सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश, प्रशासन ने लिया ऐक्शन..

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Former minister and MLA Amba Prasad trying to grab government land!
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हज़ारीबाग़ : बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व उनके पिता योगेंद्र साव द्वारा हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित 50 डिसमिल जमीन की करायी जा रही घेराबंदी को जिला प्रशासन ने रोक दिया है. यह जमीन कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित घर के पास है. जिला प्रशासन ने कहा कि यह जमीन खासमहाल की है. ये सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता. हजारीबाग जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व उप निरीक्षक ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अपर एकत्र करनेवाला को सौंपी है. रिपोर्ट में लिखा है कि बड़ा बाजार थाने के मौजा केंटोनमेंट की 50 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने की शिकायत मिलने पर स्थल निरीक्षण किया गया. स्थल जांच के क्रम में बताया गया है कि बड़कागांव के पूर्व विधायक और मंत्री योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा जमीन की घेराबंदी की जा रही है. जमीन खासमहाल प्रकृति की है. इसे मोहम्मद एहसान (पिता स्वर्गीय सामुएल) को लीज पर दिया गया था. लीज का नवीकरण 31 मार्च 2008 तक किया गया था. इसके बाद लीज का नवीकरण नहीं किया गया है. इस जमीन पर लीज धारक के वंशज नहीं रहते हैं. फिलहाल यह सरकारी संपत्ति है. राजस्व उप निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपर समाहर्ता ने 11 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया.राजस्व उपनिरीक्षक ने रिपोर्ट अपर समाहर्ता को दी, उपायुक्त की सहमति के बाद पुलिस ने की कार्रवाई!

बड़ा बाजार थाने के मौजा केंटोनमेंट में यह जमीन मोहम्मद एहसान को लीज पर दी गयी थी..

हज़ारीबाग़ सदर के अंचलाधिकारी के नाम जारी आदेश की नक़ल बड़ा बाजार थाना के थाना प्रभारी को भेजी गयी. अपर समाहर्ता द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि मौजा केंटोनमेंट, थाना नंबर 157, भवन पट्टा होल्डिंग नंबर 302, प्लॉट नंबर 872/1235( 25 डिसमिल), प्लॉट नंबर 873/1336(15 डिसमिल) और प्लॉट नंबर 893/1337(10 डिसमिल), कुल 50 डिसमिल जमीन खासमहाल लीज भूमि है. इस जमीन के दक्षिण भाग पर योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है. यह बाउंड्री करना लीज शर्तों का उल्लंघन है. लीज का नवीकरण नहीं होने की वजह से यह सरकार की संपत्ति है. इसलिए इस जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तुरंत रोका जाये. इस पर उपायुक्त की सहमति के बाद पुलिस ने बाउंड्री वाल निर्माण का काम रोक दिया.

सीओ ने योगेंद्र साव, कार्यपालक अभियंता और लीज धारक को नोटिस जारी..

वहीं जमीन पर चहारदीवारी का काम बंद करवाने के बाद हजारीबाग सदर के सीओ ने पूर्व विधायक योगेंद्र साव, लघु सिंचाई प्रमंडल हजारीबाग के कार्यपालक अभियंता और लीज धारक को नोटिस जारी किया है. इन लोगों को जमीन से तत्सम्बन्धी कागजात के साथ 22 नवंबर तक अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है. जमीन के एक हिस्से में एक जर्जर भवन है. इस पर लघु सिंचाई प्रमंडल (गोदाम) हजारीबाग का बोर्ड लगा हुआ है. इसलिए कार्यपालक अभियंता को भी नोटिस जारी किया गया है.

 

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