चिरूडीह हत्याकांड मामला: झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री योगेन्द्र साव को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Former Agriculture Minister of Jharkhand Government Yogendra Sao got bail from High Court
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Ranchi :झारखंड सरकार (Jharkhand Government) के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है. निचली अदालत की रिपोर्ट को देखने के बाद उन्हें जमानत की यह सुविधा दी गयी है.

हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय (Justice Rangan Mukhopadhyay) और न्यायाधीश अंबुज नाथ (Justice Ambuj Nath) की कोर्ट में योगेंद्र साव के द्वारा निचली अदालत से दी गई सजा के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने योगेंद्र साव के द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान LCR मांगा था. उसी आदेश के आलोक में निचली अदालत की रिपोर्ट दाखिल की गई. योगेंद्र साव की ओर से कोर्ट के वकील विशाल तिवारी और वकील शुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा है. वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि योगेंद्र साव करीब 4 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे. लेकिन अब कोर्ट से बेल मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

आप को बता दें कि बड़कागांव के चिरूडीह में NTPC द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच हुए हिंसा मामले में निचली अदालत ने योगेंद्र साव को 10 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद योगेंद्र साव ने निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई है. इसी केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल की सुविधा प्रदान की है.

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