चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश, अब 17 साल की उम्र में ही Voter ID के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा

jharkhandtimes

Election Commission
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दिल्ली. चुनाव आयोग (Election Commission) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष के युवाओं को जरूरी नहीं कि पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े।

दरअसल, इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Election Commissioner Rajeev Kumar) और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को साल में 3 बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके।

जानकारी के लिए आप को बता दे, आयोग ने कहा कि अब युवा साल में 3 बार यानि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। इसके बाद वोटर लिस्ट को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में रजिस्टर किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 साल पूरे किए हैं।

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