Gumla: झारखंड के गुमला जिले के भरनो थाना अंतर्गत करौंदाजोर टुकूटोली निवासी ब्रिजेनिया इंदवार और इग्नेसिया इंदवार की डायन बिसाही के आरोप में हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे-1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट में फैसला सुनाया गया. अदालत ने हत्या के 19 नामजद महिला आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से उम्रकैद की सजा सुनाऐ. वहीं, 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की पैसा नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
बताया जा रहा है कि घटना 11 जून, 2013 की है. घटना के दिन आरोपी महिलाओं द्वारा गांव में बैठक कर दोनों महिलाओं की हत्या की योजना बनायी गयी थी. इसके बाद दोनों की हत्या की गयी थी. आरोपियों में गांव के ही भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरलदीता इंदवार, मंगरी देवी, ख्रीस्टीना इंदवार, चिंतामणी देवी, विनिता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजिता इंदवार, मोनिका इंदवार, केसेनसिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार व रोजलिया इंदवार हैं. इस मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया. मृतक ब्रिजेनिया इंदवार की पुत्री सेलेस्टीन इंदवार ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ डायन बिसाही के आरोप में अपनी मां और इग्नेसिया इंदवार की हत्या की FIR दर्ज करायी थी.
वहीं, दर्ज केस में कहा गया था कि वारदात के दिन गांव में उपरोक्त आरोपी महिलाओं द्वारा बैठक कर गांव के एक युवक की मौत होने पर उसका बहाना बना कर मेरी मां और इग्नेसिया इंदवार को बैठक में बुलाया गया. जिसके बाद महिलाओं ने मेरी मां और इग्नेसिया इंदवार को लाठी डंडे से पीट-पीट कर मार डाला. इस दौरान मेरी मां और इग्नेसिया द्वारा कई बार खुद को निर्दोष बताया गया. लेकिन किसी ने नहीं सुनी. इस वारदात से पहले भी गांव में बैठक बुला कर मेरी मां और इग्नेसिया से जुर्माना वसूला गया था. इस वारदात के बाद पुलिस ने अगले दिन 12 जून 2013 को सभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं, अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मामले की सुनवाई हुई. इस बीच मृतका के परिवार वाले अदालत में मौजूद थे. साथ ही आरोपी के परिवार वाले भी अदालत में आये हुए थे. मृतका के परिवार वाले इस उम्मीद से पहुंचे थे कि सभी को सजा होगी.
इधर, जैसे ही जज ने उम्रकैद की सजा सुनाये. मृतका के परिजन खुश थे. परिजनों ने कहा कि इन्साफ की जीत हुई है. वहीं, उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद अधिकांश आरोपी रोते नजर आये. आरोपी के परिवार वाले भी रो रहे थे. कई आरोपी बुजुर्ग हो चुकी हैं.
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