Crime In Jharkhand: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी सुभाष मुंडा एवं डेविड होरो को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. तीसरे अभियुक्त प्रेम कच्छप को दुष्कर्म के प्रयास में दोषी पाकर 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त सुभाष एवं डेविड पर पिस्टल के बल पर सामूहिक दुष्कर्म करने, जबकि प्रेम पर दुष्कर्म का कोशिश करने का आरोप था.
दरअसल, घटना को लेकर पीड़िता ने रांची के नामकुम थाना में 15 दिसंबर, 2018 को दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि 2 नाबालिग लड़कियां अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने रमेता डैम (दशम फाल) गई थीं. घर लौटने के क्रम में रास्ते में अभियुक्त उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए और पिस्टल के बल पर एक के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और दूसरे के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया. पीड़िता के दोस्तों को रास्ते में रोककर मारपीट भी की.
इधर, अरगोड़ा पुलिस ने 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक मधुसुदन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने बयान दिया है कि वहीं 10वीं कक्षा में पढ़ती है. नवंबर माह से वह आरोपित से ट्यूशन पढ़ रही है. सोमवार को उसकी दोस्त नहीं आई और पीड़िता अकेले ट्यूशन पढ़ने गई थी. आरोपित ने इसी का फायदा उठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
वहीं, किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी भी दी. छात्रा अपने घर गई तो उसने पूरी बात घरवालों को बतायी। इसके बाद घरवालों ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर थाना ले आई. पूछताछ में आरोपित ने दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की है। छात्रा की मेडिकल जांच कराई गई है.
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