Jharkhand News: मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, राज्य में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों को अब 326 रुपये मिलेंगे

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Chief Minister Hemant Soren's big decision, minimum wages increased in the state
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Ranchi: झारखंड में दैनिक मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में झारखंड के हेमंत सरकार ने 19 % की परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित कर दिया है. दैनिक मजदूरों व दिहाड़ी पर काम करने वाला श्रमिकों को अब रोज 326 रुपये मिलेंगे. राज्य सरकार ने अलग-अलग श्रेणी के नियोजनों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए किया है. इससे झारखंड में लागू न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है. बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी एक अप्रैल से ही प्रभावी मानी जाएगी.

झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब अकुशल मजदूरों को VDA सहित 326.85 रुपये, अर्द्ध कुशल मजदूरों को 342.43 रुपये, कुशल मजदूरों को 451.39 रुपये तथा अतिकुशल मजदूरों को 521.42 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी मिलेगी. इसी तरह झारखंड सरकार ने सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बोर्ड और स्थानीय निकायों में कार्यरत कामगारों के लिए भी VDA में बढ़ोतरी करते हुए न्यूनतम दैनिक मजदूरी निर्धारित कर दी है. नए नियम के तहत अब सरकारी कार्यालयों में काम करनेवाले अकुशल कामगारों को 350.21 रुपये, अर्द्ध कुशल को 373.55 रुपये, कुशल को 482.52 रुपये तथा अतिकुशल को 560.34 रुपये दैनिक मजदूरी मिलेगी. बता दें कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष अप्रैल तथा अक्टूबर माह में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का निर्धारण करती है. गरीबी में दिन गुजार रहे दिहाड़ी मजदूरों की न्‍यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है. अब 1 अप्रैल से उन्‍हें 19 प्रतिशत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी मिलेगा.

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