Ranchi :बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद द्वारा लगातार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने की मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में मुहर लगा दी है, इसका मतलब यह होगा कि अब से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि CB Act से नहीं बल्कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहित की जाएगी और उसका लाभ रैयतो को प्राप्त होगा.
बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान मामले को उठाते हुए कहा कि खनन कंपनियों द्वारा झारखंड राज्य में अधिग्रहण में कानून और नियमों को ताक पर रख कर मनमानी की जा रही है.
विधायक अंबा प्रसाद के प्रश्न वर्ष 2013 के उपरांत खनन शुरू करने वाली कंपनियों द्वारा मुआवजा भुगतान के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू कराने के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मामला कोयला खनन से संबंधित है और वर्तमान में CBA Act, LA Act 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाता है. यथाशीघ्र इस मामले पर नीतिगत फैसला लिया जाएगा.
बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में यह घोषणा किया कि विधायक अंबा प्रसाद जिनका क्षेत्र में कोलियरी की मात्रा बहुत अधिक है और लगातार मुआवजा से संबंधित समस्याएं होती रहती है इसलिए अब अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में UPA सरकार द्वारा बनाई गई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू की जाएगी.
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