कांग्रेस विधायक कैश कांड: CBI जांच की मांग कर रहे झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने की खारिज

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Calcutta High Court dismisses plea of arrested MLAs of Jharkhand Congress
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Ranchi: कलकत्ता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) ने झारखंड कांग्रेस के गिरफ्तार तीन विधायकों द्वारा जांच CBI को सौंपने की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने इसकी बजाय CID को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की इजाजत दी है. रुपये के साथ गिरफ्तार 3 कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कलकत्ता HC में CBI या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी से तहकीकात कराने की मांग की थी.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को कलकत्ता HC में सुनवाई के बाद विधायकों की याचिका को खारिज करते हुए CID को निष्पक्ष तरीके से तहकीकात जारी रखने की अनुमति दी. बता दें कि तीनों विधायकों ने CID जांच पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की थी. गिरफ्तार तीनों कांग्रेसी विधायकों ने मामले की शीघ्र सुनवाई करने को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दिया था. विधायकों ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले की जांच CBI या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए. अपनी याचिका में विधायकों ने कहा था कि बंगाल सरकार (Bengal Government) की जांच प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है. इसी के आधार पर गुरुवार को कलकत्ता HC में याचिका पर सुनवाई हुई.

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