आय से अधिक संपत्ति मामला: CBI अदालत से दोषी करार बंधु तिर्की को जमानत, हाई कोर्ट में करेंगे अपील

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Bail to Bandhu Tirkey convicted by CBI court
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Ranchi: आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने उनको जमानत भी दे दी है. CBI कोर्ट ने बंधु तिर्की को 25-25 हजार रुपए के दो निजी मुचलकों के साथ ये सुविधा प्रदान की है. वहीं, कोर्ट का फैसले आने के बाद विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि तीन धाराओं में जो सजा मिली है उसको लेकर वो ऊपरी अदालत में अपील पर जाएंगे. उन्होंने कहा कि अदालत से जो भी फैसला आया है, वो उसका सम्मान करते हैं.

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