Dhanbad: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले के नामजद आरोपी बाघमारा के BJP विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता,गंगा प्रसाद गुप्ता, रामेश्वर महतोको अदालत से बड़ा झटका लगा धनबाद MP MAL के मुकदमे के सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट ने पांचो की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने निचले अदालत द्वारा दिए गए सजा को बहाल रखने का आदेश दिया है.
जानकारी के मुताबिक, अब विधायक ढुलू महतों को हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देनी होगी इसके लिए उन्हें पहले जेल जाना पड़ेगा. वहीं, अदालत ने इस मामले में 10 अगस्त 22 को सुनवाई पूरी करते हुए आज की तारीख फैसले के लिए निर्धारित की थी. धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 19 को विधायक ढुलू समेत कांड के नामजद 5 आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 18 -18 महीने की साधारण कारावास और 9000 रुपये जुर्माना से दंडित किया था.
वहीं कोर्ट ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बाईज्जत बरी कर दिया था. आरोपीतों ने 4 नवंबर 19 को सेशन कोर्ट मे कुल 4 अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी.
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