दल-बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की रद्द

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Jharkhand News: दल-बदल केस में सुनवाई का सामना कर रहे बीजेपी विधायक दल के नेता सह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Former CM Babulal Marandi) को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई जारी है. इस बीच कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती.

दरअसल, इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी से कहा कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में मामला विचाराधीन है.

हालाकिं, बाबूलाल मरांडी ने रिट याचिका दाखिल कर कहा था कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में नियम के अनुसार सुनवाई नहीं हुई है. बाबूलाल मरांडी की ओर से तर्क दिया गया हे कि उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया.

वहीं, 2019 में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर गिरिडीह के राजधनवार विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे. चुनाव के बाद 17 फरवरी 2020 को बाबूलाल मरांडी, गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए. गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी की ये बीजेपी में वापसी थी. झारखंड गठन के बाद 2000 में बाबूलाल पहले मुख्यमंत्री बने थे। 2006 में उन्होंने बीजेपी छोड़, झारखंड विकास मोर्चा का गठन कर लिया था.

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