Jharkhand News: झारखंड में डॉक्टरों-स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने और चिकित्सा संस्थानों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए तक जुर्माना होगा. कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है. अब इसे विधानसभा के इसी बजट सत्र में पारित कराया जाएगा. कानून बनने के बाद डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई होगी.
आपको बता दें की निजी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागत राशि कोर्ट के फैसले से तय होगा। वहीं सरकारी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए डीसी, इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा उपकरणों के विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी। यह कमेटी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी. इसी के आधार पर नुकसान का आकलन होगा.
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