New Delhi: Alt News के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है. उनकी रिहाई का आदेश आज ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिया था. SC ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 FIR में उनके जमानत दी थी. दिल्ली में दर्ज मामले में उनको पहले ही जमानत मिल गई थी, इसलिए अब उनको रिहा किया गया है.
बता दें की फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ था. जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था. अब जुबैर को 20000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस SIT को भी भंग कर दिया है जो उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने जुबैर के खिलाफ जांच के लिए गठित की थी.
SC मोहम्मद ने जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी छह FIR क्लब करने के आदेश दिए हैं. यह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से दर्ज FIR के साथ क्लब होंगी. इनपर भी अब स्पेशल सेल की तफ्तीश करेगी. FIR को रद्द करने की मांग खारिज करते हुए SC ने कहा कि सभी मामलों को एक जगह जमा करके कोई एक एजेंसी जांच करे. इसलिए सभी मुकदमों को जांच दिल्ली पुलिस को दी जाती है. और मामला दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज 6 FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है और इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि “उनको लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल जमानत दें.” कोर्ट ने कहा कि किसी नई एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
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