Ranchi: रूपेश पांडेय हत्याकांड (Rupesh murder case) मामले में सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. इस बीच अदालत ने राज्य सरकार से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा. साथ ही कहा कि केस की जांच क्यों न CBI को दे दी जाये. इस केस में CBI और झारखंड सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करना है. यह सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हुई. मामले में रूपेश पांडेय की मां उर्मिला पांडेय की तरफ से हाइकोर्ट में क्रिमिनल याचिका दायर की गयी है.
वहीं, प्रार्थी की तरफ से वरीय वकील अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस इस घटना की सही दिशा में तफ्तीश नहीं कर रही है. आरोपितों को बचाया जा रहा है। घटना के दो दिन बाद मुस्लिमों की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है. जबकि घटना के दिन ही ऐसा करना चाहिए था. इससे प्रतीत होता है कि पुलिस की मंशा निष्पक्ष जांच की नहीं है.
बता दें कि हजारीबाग जिला के बरही क्षेत्र में 6 फरवरी को आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई थी. इस मारपीट में नईटांड निवासी रूपेश पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इसके खिलाफ उनकी मां उर्मिला देवी ने झारखंड हाई कोर्ट में CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है.
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