Bihar News: बिहार में एसिड अटैक और रेप पीड़िताओं (Acid attack and Rape Victims) को बिहार सरकार आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है. बिहार विक्टिम कंपनसेशन योजना के तहत सरकार पीड़िताओं को 7 लाख रूपये से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है. योजना का उद्देश्य पीड़ितों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में वो पीछे न हटें और साथ ही साथब उनके जीवन यापन की व्यवस्था भी की जा सके.
दरअसल, बिहार सरकार की इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग और जान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है. योजना में सभी धर्म और वर्ग की रेप और एसिड अटैक पीड़िताओं को सम्मिलित किया गया है. योजना के तहत जल्द से जल्द मदद उपलब्ध करवाई जाती है. 14 वर्ष से कम उम्र की पीड़िताओं को 7 लाख से ऊपर की धनराशि दी जाती है. एसिड अटैक में आंख और चेहरा जल जाने या 80 फीसदी शरीर प्रभावित होने पर आजीवन प्रतिमाह 10 हजार की पेंशन की भी व्यवस्था की जाती है.
हालाकिं, इस योजना के लाभ के लिए कोर्ट द्वारा मामले में जारी किया गया अनुमोदन पत्र जिला क्राइम कंपेसशन बोर्ड में जमा कराना होगा. घटना के 48 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस थाने में मामले को दर्ज कराकर भी सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है. आर्थिक सहायता जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा कराई जाती है. नजदीकी पुलिस थाने से भी जानकारी ली जा सकती है.
वहीं, बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य पीड़िताओं को आर्थिक मदद उपलब्ध करना है। आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से आसान बनाया गया है. विभाग अपने स्तर पर भी पीड़िताओं को चिन्हित कर योजना का लाभं उपलब्ध करवाता है.
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