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Dhanbad: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम (District and Sessions Judge) उत्तम आनंद (Judge Uttam Anand) हत्याकांड में CBI की विशेष अदालत ने दोषी करार हो चुके राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा की सजा पर अपना फैसला सुना दिया है. स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 और 201 के तहत दोषी ठहराया है. दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 30000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. आपको बता दें कि 28 जुलाई को उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि के दिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया था.
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