Ranchi: आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को एमपी- एमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिली. CM सोरेन की तरफ से कोर्ट से सशरीर उपस्थित होने पर छूट की मांग की गई थी. अदालत ने इससे इंकार कर दिया है. अब मुख्यमंत्री को अदालत में उपस्थित होकर हाजिरी लगानी होगी. वहीं, पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट (Civil Court) के एमपी एमएल की विशेष अदालत में चल रही है. इसके पूर्व की सुनवाई में अदालत ने मुख्यमंत्री को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था. जिस पर याचिका दाखिल करते हुए CM ने पेशी से छूट की मांग की थी. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. मालूम हो कि कोर्ट इस मामले में करीब 3 साल से CM सोरेन को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा रहा था.
जाने पूरा मामला
लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन 6 मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में CM सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे. CM सोरेन अपने गले में पार्टी सिंबल वाला कपड़ा लटकाए हुए मतदान के जगह पर पहुंचे थे. इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. बता दें कि हाल के दिनों में झारखंड में यह दूसरा ऐसा मामला है, जिसमें किसी VIP को अदालत ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
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