Yasin Malik : टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के चीफ यासीन मलिक (Yasin Malik Latest News Update) को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा के ऐलान से पहले कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी. वहीं, सजा सुनाए जाने से ठीक पहले घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है. यहां श्रीनगर के मैसूमा इलाके में यासीन मलिक समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. यासीन के समर्थकों ने सुरक्षाबलों पर पथराव कर दिया है. ऐहतियात के तौर पर सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला और भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए हैं.
स्पेशल जज ने यासीन पर IPC धारा 120 बी के तहत 10 साल, 10हजार जुर्माना. 121ए के तहत 10 साल की सजा 10 हजार जुर्माना वहीं 17UAPA के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख जुर्माना लगाया गयाा है. UAPA की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा, UAPA की धारा15 के तहत 10 साल की सजा, UAPA की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, UAPA की धारा 38 और 39 के तहत 5 साल 5 हजार जुर्माना लगाया गया है. वहीं, यासीन को NIA कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था. यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के कई केस दर्ज थे.
अपनी किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूं: यासीन मालिक
बुधवार को फैसला आने से पहले अदालत पहुंचे यासीन मालिक ने कहा, ‘अगर मैं 28 साल के दौरान किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं और खुफिया एजेंसियां यह साबित करती हैं, तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा. मुझे फांसी मंजूर होगी. मैंने सात प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है. मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा. मैं अपनी किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूं.
आप को बता दें कि टेरर फंडिंग के दोषी यासीन मलिक को दिल्ली की पटियाला कोर्ट लाया गया था. अदालत में सजा पर बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सजा सुनाने से पहले पटियाला कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया. अदालत रूम के बाहर CAPF, स्पेशल सेल के जवानों की तैनाती की गई है. इधर, प्रशासन ने श्रीनगर में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. पथराव की घटना के बाद शहर भी बंद हो गया है. लोग विरोध- प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं.
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