Dumka: झारखंड (Jharkhand) के दुमका जिले में पति को बंधक बना कर उसकी 35 साल की पत्नी के साथ दिसंबर 2020 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में किये गये सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape) मामले में द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की बेंच ने सभी 10 दोषियों को 25 साल सजा सुनायी है. अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग (video conferencing) के माध्यम से यह सुनवाई करते हुए सजा सुनाई.
बता दें कि दुमका मुफस्सिल थाने में दर्ज FIR में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से दो नाबालिग थे. नाबालिग का मामला जेजेबी अदालत में अलग से चल रहा है. वहीं, जिन अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी है उनमें मंगल मुर्मू उर्फ मामू, मनोज मोहली, मनोज मोहली-2, बोदीलाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम उर्फ मोहली, विकास मोहली शामिल हैं. ज्ञात हो कि गैंगरेप के 10 अभियुक्तों को अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था.
मंगलवार को सजा के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की वकील सोमा गुप्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को 25-25 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर ढाई साल ज्यादा सजा भुगतनी होगी.
इसके अलावा अदालत ने भादवि की धारा 354/34 में पांच साल की कैद व जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास और 342/34 में एक साल की कैद व जुर्माना तथा जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारवास की सजा भी सुनायी गई है.
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